बैंक फ्रॉड केस में ED का बड़ा एक्शन, SBI को वापस लौटाई 63.85 करोड़ की संपत्ति, पूरा मामला जानें

ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कई फर्जी कंपनियों और रास्तों का इस्तेमाल करके बैंक का पैसा निजी फायदे के लिए घुमाया. इसी मामले में ईडी ने 2018 में 328.44 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियां जब्त की थीं.

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बैंक फ्रॉड केस में ईडी का बड़ा एक्शन.
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  • चेन्नई ज़ोनल ऑफिस की ED ने 27 अचल संपत्तियां एसबीआई को वापस की हैं.
  • ये संपत्तियां करीब 163.85 करोड़ रुपये की हैं और 380 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले से संबंधित हैं.
  • तीन बैंकों के कंसोर्टियम ने कंपनी को 380 करोड़ का लोन दिया था, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया था.
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चेन्नई:

चेन्नई ज़ोनल ऑफिस की प्रवर्तन निदेशालय ने 27 अचल संपत्तियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को वापस कर दी हैं. इस संपत्तियों की कीमत करीब 163.85 करोड़ रुपये है. यह कार्रवाई 380 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले (Bank Fraud Case) से जुड़ी है, जिसमें नथेला संपथ ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड (NSJPL) और अन्य आरोपी शामिल हैं.

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380 करोड़ के लोन का हुआ गलत इस्तेमाल

ईडी की जांच सीबीआई की 2018 की एफआईआर पर आधारित थी. यह एफआईआर एसबीआई की तरफ से दायर शिकायत पर दर्ज हुई थी. तीन बैंकों के कंसोर्टियम, जिसमें एसबीआई लीड बैंक था, ने कंपनी को 380 करोड़ का लोन दिया था. आरोप है कि कंपनी ने यह रकम गलत तरीकों से इस्तेमाल की और बैंकों को वापस नहीं की.

बैंक का पैसा निजी फायदे के लिए घुमाया

ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कई फर्जी कंपनियों और रास्तों का इस्तेमाल करके बैंक का पैसा निजी फायदे के लिए घुमाया. इसी मामले में ईडी ने 2018 में 328.44 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियां जब्त की थीं. मामले की सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कोर्ट में आवेदन दिया कि 27 संपत्तियां बैंक को वापस दी जाएं, क्योंकि वह असली पीड़ित है. ईडी ने भी इस आवेदन का समर्थन किया. स्पेशल कोर्ट ने सहमति जताते हुए आदेश दिया और 12 सितंबर 2025 को ये 27 संपत्तियां एसबीआई को सौंप दी गईं. फिलहाल इस मामले में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और ट्रायल जारी है.

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