CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए अपने हलफनामे (Affidavit) में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
केंद्र सरकार ने SC में CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल किया है.
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफनामें में कहा कि ये कानून संविधान सम्मत है, क्योंकि इसके प्रावधान विशेष देशों के विशेष समुदायों को राहत देने से जुड़े हैं. ये कानून कुछ खास पड़ोसी देशों के वर्गीकृत समुदायों पर किए जा रहे उत्पीड़न से जुड़ा है, जिस पर 75 साल तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया था.सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी सरकार ने न तो इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया और न ही इसके लिए कानूनी उपाय किये.

ये कानून किसी भी भारतीय नागरिक के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों पर किसी भी तरह से बुरा असर नहीं डालता है. ये कानून तो तीन पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरणार्थी बनकर आए वहां के धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को यहां भारतीय नागरिकता देना सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है. इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 का भी किसी नजरिए से उल्लंघन नहीं होता है. 

वैसे भी नागरिकता के मानदंड तय करना संसद के अधिकार क्षेत्र में ही आता है. अदालतों को विशेषज्ञ की तरह इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की विदेश नीति का भी दखल रहता है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. 

ये भी पढ़ें :

गुजरात हादसा : मोरबी में पुल टूटने से बड़ा हादसा, 90 से अधिक लोगों की मौत, कई घायल

Featured Video Of The Day
Donald Trump के Tariffs पर PM Modi ने किया पलटवार, दिया करारा जवाब | US | India
Topics mentioned in this article