जय कॉर्प लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ CBI का शिकंजा, 2434 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज

मुंबई हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद CBI ने इस मामले में कार्रवाई की है. जांच एजेंसी का दावा है कि इस राशि को गलत तरीके से डायवर्ट किया गया और शेल कंपनियों के जरिए मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ट्रांसफर कर दिया गया.

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मुंबई:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जय कॉर्प लिमिटेड के डायरेक्टर आनंद कुमार जैन और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई मुंबई हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद की गई है, जिसमें इस बड़े घोटाले की जांच का निर्देश दिया गया था.  आनंद कुमार जैन पर 2434 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है, जिसने निवेशकों और बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है. 

CBI के अनुसार, जय कॉर्प लिमिटेड ने साल 2006-07 के दौरान निवेशकों से करोड़ों रुपये जुटाए थे.  इसके अलावा, कंपनी ने विभिन्न बैंकों से 3000 करोड़ रुपये से अधिक का लोन भी हासिल किया था.  जांच एजेंसी का दावा है कि इस राशि को गलत तरीके से डायवर्ट किया गया और शेल कंपनियों के जरिए मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ट्रांसफर कर दिया गया. यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने इस धन का दुरुपयोग कर निवेशकों और बैंकों के साथ धोखा किया. 

मुंबई हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद CBI ने इस मामले में कार्रवाई की है. सूत्रों के मुताबिक, जांच में यह पता लगाया जाएगा कि किन-किन शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया और विदेशों में भेजे गए फंड का क्या उपयोग हुआ.  इस बीच, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भी इस मामले की समानांतर जांच कर रहा है, क्योंकि यह घोटाला शेयर बाजार और निवेशकों के हितों से जुड़ा है. 

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सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जल्द ही इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से जांच शुरू कर सकता है. ED की नजर इस बात पर होगी कि क्या इस धन का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया गया.

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