IT के रिश्वतखोर अधिकारी की अग्रिम जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त संतोष कुमार करनानी के खिलाफ कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. सीबीआई ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 19 दिसंबर 2022 को करनानी को दी गई अग्रिम जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है.

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गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी अफसर को अग्रिम जमानत दे दी

नई दिल्‍ली. घूस लेने के आरोपी इनकम टैक्स के एडिशनल कमिश्नर संतोष करनानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. संतोष को गुजरात हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर करनानी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को अदालत के सामने उठाया और जल्द ही अगली सुनवाई करने का आग्रह किया. मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को है.  

सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अधिकारी की ओर से गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. यहां तक कि सीबीआई के अधिकारियों से भी संपर्क साधा जा रहा है. दरअसल, सीबीआई ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 19 दिसंबर 2022 को करनानी को दी गई अग्रिम जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है. 

सीबीआई ने याचिका में कहा है कि गुजरात की एसीबी ने अधिकारी को एक बिल्डर से 30 लाख रुपये की घूस लेते हुए आरोपी बनाया था. बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. आरोपी अफसर फिलहाल जांच से भाग रहा है और उसके खिलाफ ट्रायल अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी अफसर को अग्रिम जमानत दे दी. इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए. 

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