अकील अख्तर हत्याकांड में CBI ने दर्ज की प्राथमिकी, अब परिवार से होगी पूछताछ

सीबीआई ने अकील अख्तर हत्याकांड में 06.11.2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की है. सीबीआई द्वारा बीएनएस, 2023 की धारा 103(1) और 61 के तहत (1) मोहम्मद मुस्तफा (2) रजिया सुल्ताना (3) मृतक की पत्नी और (4) मृतक की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

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सीबीआई ने अकील अख्तर हत्याकांड में 06.11.2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की है. यह प्राथमिकी इस आरोप पर दर्ज की गई है कि पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व लोक निर्माण मंत्री रजिया सुल्ताना के पुत्र अकील अख्तर, जो वर्तमान में पंचकूला के मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर 4 में रहते हैं, की 16.10.2025 को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. मृतक और उसके परिवार के बीच असंतोष पनप रहा था. 

27 अगस्त को अकील अख्तर ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पिता और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंधों का पता चला है और आगे बताया कि उनकी मां और बहन सहित उनका पूरा परिवार उन्हें मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है.

हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से थाना मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, जिला पंचकूला, हरियाणा में दर्ज एफआईआर संख्या 131 दिनांक 20.10.2025 की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में, सीबीआई द्वारा बीएनएस, 2023 की धारा 103(1) और 61 के तहत (1) मोहम्मद मुस्तफा (2) रजिया सुल्ताना (3) मृतक की पत्नी और (4) मृतक की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे हैं और 2021 में रिटायर होने के बाद कांग्रेस से जुड़े. उनकी मां रजिया सुल्ताना मलेरकोटला से तीन बार विधायक रह चुकी हैं और पंजाब की पूर्व मंत्री भी रही हैं. ऐसे में इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है.

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