CBI ने 1,700 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया

संपत्ति कथित तौर पर एक कंपनी ''ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड'' के नाम पर खरीदी गई थी, जहां कपूर की पत्नी बिंदु निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थीं.

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CBI ने 1,700 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

सीबीआई ने यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक तथा सीईओ राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदु और अवंता ग्रुप कंपनी के प्रवर्तक गौतम थापर के खिलाफ 1,700 करोड़ रुपये से अधिक के कथित ऋण घोटाले के संबंध में आरोप पत्र दायर किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र में, केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कपूर ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर 40, अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ का उबर-लक्स बंगला हासिल किया.

सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि अवंता समूह ने 400 करोड़ रुपये के ऋण के बदले संपत्ति को यस बैंक के पास गिरवी रख दिया था. सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, “यह आरोप भी लगाया गया है कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य लगभग 550 करोड़ रुपये था जिसे यस बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ ने लगभग 378 करोड़ रुपये के मूल्य पर अधिग्रहित किया था और बिक्री से हुई आय का उपयोग मौजूदा ऋण को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से नहीं किया गया था. बाद में बैंक ने इसे एनपीए घोषित कर दिया.''

संपत्ति कथित तौर पर एक कंपनी ''ब्लिस एबोड प्राइवेट लिमिटेड'' के नाम पर खरीदी गई थी, जहां कपूर की पत्नी बिंदु निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थीं. जोशी ने कहा, ''आरोप है कि इस पक्ष के बदले, यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन एमडी और सीईओ (कपूर) ने उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के दौरान और बाद में उक्त प्रमोटर / निदेशक (थापर) की अन्य कंपनियों को लगभग 1360 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया.'' सीबीआई ने कहा कि इन ऋणों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए कभी नहीं किया गया जिसके लिए ये प्रदान किये गए थे.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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