पीओके को 'आजाद कश्मीर' कहने वाले केरल के नेता के खिलाफ केस दर्ज

केरल हाईकोर्ट के निर्देश पर जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और एलडीएफ के विधायक केटी जलील के खिलाफ मामला दर्ज

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केरल के विधायक केटी जलील के खिलाफ विवादास्पद बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है (फाइल फोटो).
पथनमथिट्टा (केरल):

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) पर दिए गए विवादास्पद बयान के लिए पूर्व मंत्री और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के विधायक केटी जलील (KT Jaleel) के विरुद्ध यहां एक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. मंगलवार को दर्ज एफआईआर के अनुसार, 55 वर्षीय जलील पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) (विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करना और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्य करना) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पथनमथिट्टा जिले में तिरुवल्ला में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने कीझवैपुर पुलिस थाने के प्रभारी को मामला दर्ज कर जलील के विरुद्ध जांच करने का निर्देश दिया था. 

केटी जलील ने घाटी के दौरे पर 12 अगस्त को फेसबुक पोस्ट में लिखा था, “पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के जिस इलाके पर कब्जा किया गया है उसे आजाद कश्मीर कहा जाता है और यह वह क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान की सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है.”

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि, “भारत अधीन जम्म्मू कश्मीर में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र आते हैं.” जलील ने बाद में अपनी पोस्ट हटा ली थी. उनकी इस पोस्ट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत विभिन्न लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई थी.

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