दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया हैं. ऐसे में मंगलवार को AAP विधायकों ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, विधायकों ने कहा कि केजरीवाल को किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए और उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए. केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की अटकलों के बीच यह सवाल प्रमुखता से पूछा जा रहा है कि क्या जेल से सरकार चलाना संभव है? इसे लेकर तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर सुनील गुप्ता से एनडीटीवी ने बात की और जाना कि क्या जेल मैन्युअल में क्या है प्रावधान.
सुनील गुप्ता ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं." साथ ही उन्होंने कहा कि जेल मैन्युअल में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है.
अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गुप्ता ने कहा कि सरकार चलाने के लिए फाइल साइन करनी होगी, मीटिंग करनी होगी, गृह मंत्रालय जाना होगा और जनता की परेशानियां सुननी होगी. उन्होंने कहा कि हफ्ते में 2 बार वो अपने लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मुलाकात के दौरान फाइल में साइन नहीं कर सकते हैं.
जेल से नहीं चलेगी सरकार : उपराज्यपाल
उन्होंने कहा कि अगर उनके लिए सरकार कोई स्पेशल सेल बनाए तो वहां से वो फाइल में साइन कर सकते हैं. हालांकि उपराज्यपाल ने पहले ही कह दिया है कि जेल से कोई सरकार नहीं चलेगी.
इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं : गुप्ता
गुप्ता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोर्ट जेल से सरकार चलाने की परमिशन दे सकता है, यह कोर्ट का काम ही नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि किसी ने जेल से सरकार चलाई हो.
21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. आप ने कहा है कि नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, भले ही इसके लिए केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करें.
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