नई दिल्ली: क्या किसी महिला पर रेप केस में मुकदमा चलाया जा सकता है? आमतौर पर तो रेप केस में आरोपी पुरुष ही होता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब एक गंभीर सवाल उठा? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से 61 वर्षीय महिला की याचिका पर जवाब मांगा है. पीड़ित महिला ने दावा किया कि उसे फंसाया गया है. साथ ही उसके बेटे के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है.
इस मुद्दे की जांच करने के लिए सहमत होते हुए, जस्टिस हृषिकेश रॉय और संजय करोल की पीठ ने महिला को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. महिला की ओर से पेश हुए वकील ऋषि मल्होत्रा ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार) के आरोप को छोड़कर एफआईआर में अन्य सभी दंडात्मक धाराएं जमानती हैं. इस धारा के तहत दोषसिद्धि पर कम से कम 10 साल की कैद का प्रावधान है और इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए, मल्होत्रा ने कहा कि किसी महिला पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जा सकता है.
क्या है पूरा मामला?
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता शुरू में महिला के अमेरिका स्थित बड़े बेटे, जो कि एक विधवा है, के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, लेकिन वे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे. एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने एक आभासी विवाह समारोह में अपने बेटे के साथ विवाह करने के बाद विधवा के साथ रहना शुरू कर दिया.
बाद में, विधवा का छोटा बेटा पुर्तगाल से उनसे मिलने आया. विधवा ने दावा किया है कि उसके छोटे बेटे के आने के बाद, शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने उस पर अपने बड़े बेटे के साथ अनौपचारिक विवाह को खत्म करने का दबाव डाला. जब छोटा बेटा पुर्तगाल जाने वाला था, तो शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि वह उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन वह अकेला ही चला गया.
जब दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया, तो एक समझौता हुआ और विधवा ने शिकायतकर्ता को अपने बड़े बेटे के साथ शादी खत्म करने के लिए 11 लाख रुपये दिए. इसके बाद शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और विधवा और उसके छोटे बेटे के खिलाफ बलात्कार और अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई.
बता दें कि उच्च न्यायालय ने पहले मामले में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर ध्यान देने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि तीन साल के रिश्ते के बाद सितंबर 2022 में विधवा के बड़े बेटे ने शादी करने का वादा किया था.शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह वादा तब किया गया था जब बड़े बेटे ने धमकी दी थी कि अगर वह किसी और से शादी करेगी तो वह आत्महत्या कर लेगा. उसने यह भी दावा किया कि यह बड़ा बेटा था जिसने उसे भारत आने तक अपनी मां के साथ रहने, कोर्ट मैरिज करने और उसे अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए कहा था.
उसने आरोप लगाया कि बाद में उसकी मां और भाई ने उस पर छोटे भाई से शादी करने का दबाव बनाने की कोशिश की.ऐसा करने से इनकार करने के बाद, विधवा पर आरोप लगाया गया कि उसने शिकायतकर्ता को अपने छोटे बेटे के साथ एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उसने शिकायतकर्ता के साथ बलात्कार किया और उसकी अश्लील तस्वीरें ली.
गौरतलब है कि ऐसे ही मामले में, इस साल फरवरी में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वह लोगों के एक समूह द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के कृत्य को सुविधाजनक बनाती है. तो उस पर आईपीसी के संशोधित प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है.
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