शक्ति मिल गैंगरेप केस: बॉम्‍बे HC का बड़ा फैसला, तीनों आरोपियों की फांसी उम्रकैद में बदली

2013 में हुए शक्ति मिल गैंगरेप के 2 मामले थे, एक फोटोग्राफर जॉर्नलिस्ट केस और दूसरा फोन ऑपरेटर केस. इन दोनों ही वारदातों का मुकदमा एक साथ चला था.

विज्ञापन
Read Time: 1 min
बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने व शक्ति मिल गैंगरेप मामले में फैसला सुनाया है
मुंबई:

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2013 में हुए शक्ति मिल गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है. गौरतलब है कि 2013 में हुए शक्ति मिल गैंगरेप के 2 मामले थे, एक फोटोग्राफर जॉर्नलिस्ट केस और दूसरा  फोन ऑपरेटर केस.  इन दोनों ही वारदातों का मुकदमा एक साथ चला था और वारदात में शामिल तीन आरोपी मोहम्मद कासिम हाफ़िज़ शेख उर्फ़ कासिम बंगाली , मोहम्मद सलीम अंसारी और विजय मोहन जाधव  को सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई गई थी जबकि एक को उम्र कैद और एक नाबालिग जुवेनाइल जस्टिस होम में भेज दिया गया था.  तीनों दोषियों की फांसी की सजा पर अपील पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट का फैसला आज आया.

Featured Video Of The Day
Bihar Politics: चुनाव से पहले टेंडरों को लेकर Tejashwi Yadav ने Nitish सरकार पर लगाया ये आरोप
Topics mentioned in this article