बीजेपी नेता मोहित कंबोज को BMC ने जारी किया नोटिस, फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कराने का आरोप

नगर निकाय की टीमों द्वारा 23 मार्च को बिल्डिंग का निरीक्षण करने के करीब दो हफ्ते बाद फ्लैट मालिकों/ रहने वालों, कॉन्डोमिनियम, अध्यक्ष / सचिव और डेवलपर हीरल क्लासिक प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए गए हैं.

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नोटिस पहली मंजिल पर, नौवीं मंजिल से छत तक के फर्श और 12 मंजिला इमारत के बेसमेंट में किए गए कथित अनधिकृत निर्माण से संबंधित हैं.
मुंबई:

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को सांताक्रूज में पश्चिम में खुशी बेलमंडो बिल्डिंग को नोटिस जारी किया है, जिसमें पिछले महीने किए गए निरीक्षण में मुंबई भाजपा युवा विंग के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज के फ्लैट में अनधिकृत निर्माण समेत कई अवैधताएं पाई गई हैं.

दरअसल, नगर निकाय की टीमों द्वारा 23 मार्च को बिल्डिंग का निरीक्षण करने के करीब दो हफ्ते बाद फ्लैट मालिकों/ रहने वालों, कॉन्डोमिनियम, अध्यक्ष / सचिव और डेवलपर हीरल क्लासिक प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए गए हैं.

मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम, 1888 की धारा 351 (1 ए) के तहत एच-वेस्ट वार्ड (बांद्रा) के नामित अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नगर निकाय ने वैधता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया है. ऐसा नहीं होने पर वे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करेंगे.

कंबोज ने नोटिस प्राप्त करने के बाद बुधवार को ट्वीट किया, "धारा 351 (1) के तहत बीएमसी से मेरे घर के लिए 12 और नोटिस प्राप्त हुए! सबका जवाब देंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे!" नोटिस उनकी पत्नी अक्ष कंबोज के नाम से भी है, जो कि नौवीं मंजिल की मालिक हैं. नोटिस में उल्लेख किया गया है कि काम्बोज परिवार के पास बिल्डिंग की 9वीं से 12वीं मंजिल है.

नोटिस पहली मंजिल पर, नौवीं मंजिल से छत तक के फर्श और 12 मंजिला इमारत के बेसमेंट में किए गए कथित अनधिकृत निर्माण से संबंधित हैं.

नोटिस में कई अवैधताएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें प्रत्येक मंजिल पर दो फ्लैटों का विलय, खुली जगहों को ढंकना, लिविंग रूम में बिस्तरों का विलय, रसोई को थियेटर में परिवर्तित करना, 9वीं से 12 वीं मंजिल तक एक फ्लैट में लंबवत एकीकरण, आंतरिक सीढ़ियों का निर्माण, दीवारों का निर्माण, छत पर शेड आदि शामिल है. 

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नोटिस में कहा गया है, "यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्याप्त कारण दिखाने का मतलब यह साबित करना है कि उक्त नोटिस में उल्लिखित कार्य उक्त अधिनियम की धारा 337/342 और धारा 347 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है." 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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