शराब-प्रतिबंधित बिहार में अब शराब पीने पर भी लोगों को जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी. सरकार के नए आदेश के मुताबिक उन शराबियों को जेल (Jail) नहीं जाना होगा, जो शराब के आपूर्तिकर्ता (Liqour Supplier) के बारे में जानकारी देंगे. इस बारे में शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी. उत्पाद विभाग के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि यह ‘राहत' शराब तस्करों के नेटवर्क और गिरोह पर लगाम लगाने के इरादे से दी गयी है.
इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘यदि किसी व्यक्ति को शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो उससे उस व्यक्ति का नाम पता पूछा जाएगा, जिसने उसे शराब की आपूर्ति की थी. फिर उसकी दी गई जानकारी के आधार पर छापे मारे जाएंगे और यदि जानकारी सही मिलती है तो सूचना देने वाले शख्स को जेल की सजा नहीं होगी.''बिहार की नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार ने अप्रैल 2016 में शराब की बिक्री एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.
राज्य सरकार का यह आदेश शराबी पतियों के बारे में पत्नियों की शिकायत के एक साल बाद आया था. हालांकि शराब बंदी कानून लागू होने के बाद भी राज्य में पिछले नवम्बर से अब तक जहरीली शराब पीने के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है. जिस वजह से आए दिन बिहार में शराबंदी सवालों के घेरे में रहती है. उत्पाद विभाग का ये आदेश उस समय आया है जब बिहार में शराबबंदी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में निंदा की है.
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