बिहार: आरोपी को कपड़े धोने और इस्त्री करने का आदेश देने वाले जज के न्यायिक कार्य करने पर रोक

न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा.

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जज अविनाश कुमार को अगले आदेश तक न्यायिक कार्य से रोक दिया गया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पटना:

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार में एक निचली अदालत के जज के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगा दी है, जो अपने अटपटे आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहे थे. हाईकोर्ट सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को जारी एक प्रशासनिक आदेश में अदालत ने मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Jhanjharpur sub-division of Madhubani district) के रूप में पदस्थ अविनाश कुमार को अगले आदेश तक कोई न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्देश दिया.

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निचली अदालत के न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले छेड़खानी के एक आरोपी को जमानत देते हुए यह शर्त निर्धारित की थी कि वह पश्चाताप करने के लिए अपने गांव में सभी महिलाओं के कपड़े धोएगा और इस्त्री करेगा.

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बताया जाता है कि न्यायाधीश ने पहले भी अन्य मामलों में इसी तरह के अटपटे आदेश जारी किये थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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