सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम रोक लगाने या न लगाने का फैसला सुनाएगा. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की बेंच ने तीन दिन की सुनवाई के बाद 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता अधिकारों के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया था.