कोरोना का कहर : बिहार में स्कूल-कॉलेज और धर्मस्थल बंद, शादियों में सीमित संख्या में मेहमान होंगे शामिल

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं व आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
पटना:

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने कई पाबंदियां लगाने की ऐलान किया है. जिसके बाद अब राज्य में सभी दुकानें व प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे. दुकानों का संचालन कई शर्तों के साथ किया जा सकेगा और नियमों का उल्लंघन होने पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी. वहीं सभी सरकारी कार्यलाय एवं गैर सरकारी कार्यलय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे, वहीं सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा. राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.

'रैलियों, मेलों, शादियों पर पाबंदी, मंदिरों में फूल-प्रसाद चढ़ाने की मनाही', राजस्थान में कोविड पर नई गाइडलाइन्स

शिक्षण संस्थानों की बात करें तो सरकार ने प्री-स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए सभी स्कूल व कोचिंग संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास संचालित रहेंगी. वहीं 9वीं से उच्चतर कक्षाओं से संबंधित स्कूल, कोचिंव एवं शिक्षण संस्थान 60 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. इनमें भी ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी.

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं व आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट व खाने की दुकानों का संचालन बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपयोग के साथ हो सकेगा. साथ ही विवाह समारोह में सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे. हालांकि इस दौरान डीजे व बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी. विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी. वहीं अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 50 लोग शामिल हो सकेंगे.

Advertisement

दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, सरकारी दफ्तर करेंगे WFH, प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता से होगा काम : 10 बड़ी बातें

Advertisement

आदेश के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. निजी वाहनों में व सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेंशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी प्रकार के सार्वजिनक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद एवं धार्मिक आयोजनों में 50 व्यक्तियों की अधिसीमा तय की गई है. सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान सब्जी मंडी, बाजार आदि खुले रहेंगे लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा. अधिकारी भी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा करके अतिरिक्त और सख्त प्रतिबंध लगा सकते हैं. 

Advertisement

देस की बात : कोरोना की तीसरी लहर के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, क्या मुंबई में लॉकडाउन की जरूरत?

Advertisement
Featured Video Of The Day
Israel Hamas War: Netanyahu का बड़ा बयान, कहा- 'हमारा लक्ष्य Gaza पर कब्जा करना नहीं' | Breaking
Topics mentioned in this article