शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब करने का मामला: बिहार सरकार पहुंची SC

बिहार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के के पाठक  के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने  जमानती वारंट जारी किया है.  उन्हें 20 जुलाई को पेश होने को कहा गया है.

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पटना हाईकोर्ट द्वारा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब करने के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार अब  सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी. दरअसल, घनश्याम नाम के एक टीचर की अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सीनियर आईएएस अधिकारी केके पाठक को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपर मुख्य सचिव के खिलाफ समन जारी कर दिया.

 बिहार शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के के पाठक  के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने  जमानती वारंट जारी किया है.  उन्हें 20 जुलाई को पेश होने को कहा गया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर हाईकोर्ट नाराज था. उन्हें पिछले हफ्ते को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होना था. हाईकोर्ट ने एक मामले में करीब साढ़े सात साल आदेश जारी किया था, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया था. इसी केस की गुरुवार को सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को  उपस्थित होने का आदेश था. वह  हाजिर नहीं हुए और अदालत को वकील के जरिए सूचना दिलवाई कि उन्होंने 16 जून 2023 को आदेश पर अमल करवा दिया है, इस आधार पर हाजिरी से छूट दी जाए.

पटना हाईकोर्ट गुरुवार को सुनवाई के दौरान उनकी गैरहाजिरी से नाराज था.  नाराजगी की वजह यह भी थी कि साढ़े सात साल से अदालती आदेश की अवमानना की जा रही थी और जब  हाजिरी का आदेश दिया गया तो उस आदेश को पूरा कर ऐसी छूट मांगी जा रही थी.  कोर्ट ने पाठक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया और 20 जुलाई को  हाजिर कराने कहा है.

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