फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक

पोस्टर विवाद को लेकर लीना मणिमेकलई पर कई केस दर्ज हुए थे. उनके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में FIR दर्ज की गई हैं. 

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सुप्रीम कोर्ट में पोस्टर विवाद पर अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.
नई दिल्ली:

फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है. 'काली' पोस्टर विवाद पर चार राज्यों में दर्ज एफआईआर (FIR) पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. इसी मामले में भविष्य के एफआईआर में भी संरक्षण दिया गया है. साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है.

चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने ये आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

लीना मणिमेकलई की वकील कामिनी जायसवाल ने कहा कि लीना एक प्रसिद्ध फिल्ममेकर हैं. उनके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है.

'काली' पोस्टर विवाद को लेकर फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. लीना ने अपने खिलाफ कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'काली' में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था.

इस विवाद को लेकर लीना मणिमेकलई पर कई केस दर्ज हुए थे. उनके खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में FIR दर्ज की गई हैं. 
 

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