पंजाब सीएम आवास के सामने की सड़क को खोलने के मामले में AAP को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख तक सड़क खोलने के हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
सु्प्रीम कोर्ट ( फाइल फोटो )

पंजाब CM निवास के सामने की सड़क आम आदमी के लिए खोलने के आदेश के खिलाफ AAP सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया. कोर्ट ने अगली तारीख तक सड़क खोलने के हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी है. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कभी-कभी लोगों को असुविधा होती है...हमें यह नहीं भूलना चाहिए. पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि पंजाब में आतंकवाद फिर से पनप रहा है. एक रॉकेट ग्रेनेड की पहुंच के दायरे मे है.

इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि इस दलील से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, उसे तो लंबी दूरी से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, आदेश में दर्ज है कि ये बफर जोन है. पंजाब के वकील घर तक जाने वाली मुख्य सड़क 30 मीटर की दूरी पर है. सिद्धू मूसेवाला मामले में भी घटना ठीक उसी समय जब सुरक्षा हटाई गई थी. एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी खतरा "कल्पना की उपज" है...सुरक्षा का प्रबंधन सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए.

जस्टिस खन्ना.ने कहा कि इस पर टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए थीं...लेकिन एक सप्ताह तक यातायात चालू रखने से क्या हो जाएगा. तुषार मेहता ने कहा कि अगर एक सप्ताह में कुछ हुआ तो क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह सड़क कब से बंद है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ़ सकता? पंजाब सरकार ने कहा कि वो इस पर काम कर रही है
हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से ट्रायल पर आम आदमी के लिए इसे खोलने का निर्देश दिया था. 1980 के दशक से आतंकवाद के चलते इस सड़क को बंद कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें : लोकसभा चुनाव 2024: विपक्ष के विवादित बयान, अब तक किये ये 10 सेल्‍फ गोल, कहीं पड़ न जाएं भारी

ये भी पढ़ें : "मैं मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने निकला हूं" : पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पीएम मोदी

Featured Video Of The Day
Amit Shah EXCLUSIVE: Bihar Elections में हम 160 सीटें जीतेंगे, अमित शाह का बड़ा दावा|NDTV Power Play