भगवान गणेश की पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट का HC के आदेश पर रोक से इनकार

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से बनाएं. हम हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं करेंगे. 

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नई दिल्ली: तमिलनाडु में भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. भगवान गणेश की प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज को SC ने खारिज कर दिया है.

याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि 2020 मे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमे कहा गया था कि मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए. लेकिन विसर्जन को लेकर भी गाइडलाइन बनाई गई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा सेंन्ट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) गाइडलाइंस मे कहा गया है कि पीओपी मूर्तियों को समुद्र यात्र नदी मे नहीं विसर्जित कर सकते. उसके लिए पानी से बनाए गए कुंड मे या टैंक मे विसर्जित कर सकते हैं. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप मूर्तियां प्राकृतिक मिट्टी से बनाएं. हम हाईकोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं करेंगे. 

दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि POP की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए खास इंतजाम किया जाता है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने रविवार को विशेष सुनवाई की थी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील पर पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री को मंजूरी देने वाली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के पर रोक लगाई थी.

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