दिल्ली के आसमान में ड्रोन कैमरा और गुब्बारे उड़ाने पर रोक, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

दिल्ली में आतंकी खतरे के इनपुट को देखते हुए हवा के गुब्बारे और ड्रोन कैमरा समेत हवा में उड़ने वाले खिलौने आदि के उड़ाने पर रोक लगा दिया गया है.

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नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है. दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मुस्तैद है। किसी अनहोनी को देखते हुए भी पुलिस ने संवेदनशील औ सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि तेज कर दी है. वहीं, दिल्ली में आतंकी खतरे के इनपुट को देखते हुए हवा के गुब्बारे और ड्रोन कैमरा समेत हवा में उड़ने वाले खिलौने आदि के उड़ाने पर रोक लगा दिया गया है.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 26 जनवरी से ठीक पहले आतंकवादी गतिविधियों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरामोटर जैसे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. इसमें हैंग ग्लाइडर, मानवरहित हवाई विमान जैसे खिलोने आदि, मानव रहित विमान प्रणाली, सूक्ष्म प्रकाश विमान, दूर से संचालित विमान , ड्रोन, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान क्वॉर्डकॉप्टर और पैरा जंपिंग आदि पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर अपराध की श्रेणी में आएगा. यह रोक 15 फरवरी तक लागू रहेगी.

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