पंजाब: पादरी बजिंदर सिंह की बढ़ी मुश्किलें, यौन उत्पीड़न मामले में SIT का गठन

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 2022 से सिंह कथित तौर पर उसे रविवार को गिरजाघर के एक कैबिन में अकेले बिठाया करता था और उसे गले लगाता था एवं गलत तरीके से स्पर्श करता था.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है.
जालंधर:

पंजाब में जालंधर जिले के एक गांव में एक गिरजाघर के पादरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार ग्लोरी एंड विजडम चर्च के पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, मानसिक यातना और धमकी देने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा कि जालंधर स्थित पादरी बाजिंदर सिंह ने उसका मोबाइल नंबर लेकर, उसे गलत संदेश भेजने शुरू किया. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वह उससे डर गई और अपने माता-पिता को इस बारे में (पादरी की हरकत के बारे में) नहीं बता सकी.

महिला ने संवाददाताओं को बताया कि वह 2017 में सिंह के नेतृत्व वाले चर्च में शामिल हुई और 2023 में इसे छोड़ दिया.  2022 में सिंह ने कथित तौर पर उसे रविवार को चर्च के एक केबिन में अकेले बैठाया और कथित तौर पर उसे गले लगाया और गलत तरीके से छुआ.

"घर तक मेरा पीछा करती थी कार"

पीड़िता के अनुसार "जब मैं कॉलेज जाती थी, तो वे मेरे पीछे गाड़ियां भेजते थे, जो घर तक मेरा पीछा करती थीं. मुझे धमकाया करते थे. मुझे कहा गया कि, क्या मैं चाहती हूं मेरे पिता कभी घर वापस न आएं और क्या मैं चाहती हूं कि मेरी मां चर्च से ज़िंदा न जाए. मैं डर गई थी," महिला ने यह भी बताया कि आरोपी के पास बड़ी संख्या में सिम कार्ड हैं और वह महिलाओं से संपर्क करने के लिए नियमित रूप से उन्हें बदलता रहता है.

Advertisement

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पादरी अफीम के व्यापार और जीबी रोड पर लड़कियों को बेचने जैसी गतिविधियों में शामिल था. वे महिलाओं के साथ गलत काम करता था. जो कोई भी बोलता है उसे मार दिया जाता है या धमकाया जाता है. 

Advertisement

महिला के पति ने कहा कि पादरी द्वारा उसे भेजे गए वीडियो संदेश और उनके घर आने की सीसीटीवी फुटेज सहित सभी साक्ष्य पुलिस को दे दिए गए हैं. जालंधर जिले के एसीपी बबनदीप सिंह ने  पुष्टि की कि महिला अपनी मां, भाई और पति के साथ अपना बयान दर्ज कराने आई थी. पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग ने पादरी की गिरफ्तारी और पीड़िता की सुरक्षा की मांग की है.

Advertisement

आरोपी ने रखा अपना पक्ष

सिंह ने आरोपों को खारिज किया है. आरोपी ने कहा "वह कहीं भागा नहीं है. मेरे घर में दो बच्चे हैं, मैं छोटे बच्चों का पिता हूं, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता." वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनके साथ गलत किया है. पादरी का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वो एक सभा में लोगों से कहा रहा है, मेरे पास उनके (महिलाओं के) नाम और नंबर हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि हमें किसके घर झंडे लेकर जाना है." बता दें आरोपी की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग है.

Advertisement
Featured Video Of The Day
Waqf Bill पर पलटीमार Politics से BJD में दरार?, निशाने पर V. K. Pandian? | Baat Pate Ki | Politics