Mumbai cruise drugs case: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आज आखिरकार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत मिल ही गई. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है.मुकुल रोहतगी के अनुसार, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों रिहा किया जाएगा. इससे पहले, आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी. मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है.जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर लागू किया जा रहा है. जहाज पर 1300 लोग सवार थे. इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था. उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है. NCB कह रही है यह संयोग नहीं है. मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है. संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है. यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?
आज जब सुनवाई शुरू हुई तो एनसीबी की ओर से जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन पिछले कुछ वर्षों से नियमित उपभोक्ता है और रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह ड्रग्स उपलब्ध करा रहा है और संदर्भ ड्रग्स की थोक मात्रा और व्यावसायिक मात्रा का है. वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में रहा है, इसलिए भले ही वह कब्जे में नहीं पाया जाता है लेकिन प्रयास किया जाता है तो धारा 28 लागू होगी.और अगर कोई साजिश है तो NDPS एक्ट की धारा 37 की सख्ती जमानत के लिए स्वत: लागू हो जाएगी. अदालत ने पूछा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि उसने कमर्शियल मात्रा का सौदा किया है तो एएसजी ने कहा किव्हाट्सएप चैट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं. यही नहीं, जब इन्होंने शिप को पकड़ा तो सभी के पास मल्टीपल ड्रग्स मिली, यह संयोग तो नहीं हो सकता. गौरतलब है कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप (Mumbai Cruise ship) पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई थी और वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद थे.
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कल बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई थी तो अरबाज मर्चेंट की ओर से पेश अमित देसाई ने कहा था, 'आर्यन, अरबाज और मुनमुन के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में 'उपयोग' के बारे में नहीं कहा गया. उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है.यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है, इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है.'देसाई ने कहा, 'इस बात के साफ संकेत हैं कि यह consumption (ड्रग्स के) से ज्यादा का मामला नहीं है. अमित देसाई ने कहा, हम सब जांच के लिए उपलब्ध है. जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. हमें जमानत दी जानी चाहिए. '
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आर्यन खान की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा था, आर्यन का अरेस्ट मेमो देखिए.एक जैसा है. इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे (आशय आर्यन से है) बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिए. रोहतगी ने कहा, 'सीआरपीसी के सेक्शन 50 से अधिक महत्वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है. अरेस्ट किए जा रहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा.'
आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से जुड़े अपडेट्स
मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में रेड के दौरान आर्यन खान का हाथ पकड़कर ले जाने वाले और उसके साथ सेल्फी खिंचवाकर खबरों में आने वाला किरण गोसावी अब पुणे पुलिस की गिरफ्त में हैं.पुणे पुलिस ने उसे नौकरी में ठगी के आरोप में पकड़ा है. गौरतलब है कि गोसावी खुद को प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है. 15 दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी.
आर्यन खान ड्रग्स केस में जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लेन-देन के आरोपों के साथ फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लग रहे हैं. इस मामले पर अब समीर की पत्नी क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि मैं बचपन से ही मराठी लोगों के न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हुए शिवसेना को देखते हुए बड़ी हुई हूं. छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे को आदर्श मानते हुए मैं बड़ी हुई हूं. राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खेल किया जा रहा है,आज अगर बाला साहब होते तो उन्हें निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आया होता.