SC से नहीं मिली जमानत, फिलहाल जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, अब 26 को सुनवाई

अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है. एससी ने कहा, हम याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेंगे.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है. एससी ने कहा, हम याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेंगे. एएसजी राजू ने कहा कि संभावना है कि हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार तक आ जाए. 

बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रिहाई पर लगाई गई अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ईडी के मामले में जमानत के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक को हटाने का अनुरोध किया है. इस पर एससी ने कहा है कि यदि वो एचसी के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश देते हैं यह मामले का पूर्वाग्रह होगा. 

केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने रोक का आदेश बिना कारण बताए पास किया है और फिर कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या ट्रायल कोर्ट ने PMLA धारा 45 के तहत संतुष्टि को रिकॉर्ड किया है? इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए. हाई कोर्ट का फैसला हमारे पास होगा. इस पर सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी बिना आदेश के हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट भी बिना कारण के स्टे कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा सकता है. इसके बाद अब मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगा. 

Featured Video Of The Day
India Vs Pakistan Match: Ishan Kishan की तूफानी पारी, घुटने पर आया पाक! | Syed Suhail | T20 WC 2026
Topics mentioned in this article