उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि ऋषिकेश के पास एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी (Ankita Bhandari) की हत्या के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast-track court) में मुकदमा चलाया जाएगा. साथ ही सीएम ने पीड़िता के परिजनों को मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपये की भी घोषणा की है. बता दें कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की की हत्या का आरोप रिसॉट के मालिक और पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य और उसके दो साथियों पर है.
बता दें कि अंकिता भंडारी का शव उत्तराखंड SDRF ने 24 सितंबर को ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद किया था. SDRF के प्रवक्ता ने अंकिता भंडारी के शव को चीला नहर से बरामद किए जाने की पुष्टि की थी. मामले की जांच के लिए सीएम ने एसआईटी गठित कर दी थी. वहीं शुक्रवार 23 सितंबर की रात में प्रशासन ने आरोपी पुलकित आर्या के रिसॉर्ट पर बुल्डोजर चला दिया था. शनिवार को अंकिता का शव मिलने के बाद उत्तराखंड में प्रदर्शन शुरू हो गये थे. गुस्साएं लोगों ने रिसॉर्ट में आग लगा दी थी.
अंकिता भंडारी की हत्या मामले में फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से अंकिता की मौत की पुष्टि हुई थी. साथ ही शरीर पर 4 से 5 चोट के निशान भी मिले थे. अंकिता के परिवार वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई गयी थी. इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले इसके लिए न्यायालय से अनुरोध करेंगे. इससे गुनाहगारों को तत्काल सजा मिलेगी. सीएम ने कहा था कि अंकिता के साथ जघन्य अपराध हुआ है. कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है.
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