11 साल की बेटी से देह व्यापार करवाने के लिए मां को सुनाई गई 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

गाजूकी गांव में बिल्लो नाम की एक महिला एक बच्ची को तस्करी कर लाई थी. उससे जबरन गलत काम कराया जा रहा था. जांच के बाद बच्ची को आरोपी महिला के घर से बरामद किया गया था. पूछताछ में 11 साल की बच्ची ने बताया कि उसे 6 माह पहले कोलकाता से यहां लाया गया था.

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पुलिस ने 14 अगस्त, 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था.
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  • राजस्थान के अलवर में 11 साल की बच्ची को देह व्यापार के लिए बेचने वाली मां को 10 साल की सजा सुनाई गई है.
  • मां ने अपनी नाबालिग बेटी को 10 हजार रुपये में बेचकर करीब छह महीने तक उससे जबरन देह व्यापार करवाया था
  • मामला वर्ष 2016 का है और बच्ची का शोषण अलवर के एक गांव में हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी.
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अलवर:

राजस्थान के अलवर में एक मां को अपनी 11 साल की बेटी से देह व्यापार करवाने के लिए 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है. मां ने बच्ची को 10 हज़ार रुपये में बेच दिया था. मामला 9 साल पुराना है. बेटी का शोषण अलवर के एक गांव में हो रहा था. पुलिस तक मामला पहुंचा. दो साल पहले मां को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया. अब अलवर की एक कोर्ट ने इस मां को सज़ा सुनाई है. न्यायाधीश शिल्पा समीर ने फैसले में सजा के साथ महिला पर साढ़े 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

साल 2016 का है मामला

पश्चिम बंगाल की रहने वाले मां ने अपनी नाबालिग बेटी को मात्र 10 हजार रुपए में बेच दिया था. करीब 6 महीने उससे देह व्यापार भी करवाया गया था. महिला का एक साथी अभी भी फरार है. सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज कैलाश चौधरी को 7 अगस्त, 2016 को देह व्यापार की सूचना मिली थी. जानकारी के अनुसार गाजूकी गांव में बिल्लो नाम की एक महिला एक बच्ची को तस्करी कर लाई थी. उससे जबरन गलत काम कराया जा रहा था.

जांच के बाद बच्ची को आरोपी महिला के घर से बरामद किया गया था. पूछताछ में 11 साल की बच्ची ने बताया कि उसे 6 माह पहले कोलकाता से यहां लाया गया था. बिल्लो उससे जबरदस्ती देह व्यापार कराती थी. जांच के बाद अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी महिला बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया था. लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जुलाई, 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई. बिल्लो ने नाबालिग को उसी की मां से 10 हजार रुपए में खरीदा था. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखी.

गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने 14 अगस्त, 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था. 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उस पर जुर्माना भी लगाया गया है.

रिपोर्टर- मुदित गौर

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