COVID काल में लॉकडाउन उल्लंघन के सभी केस वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार

गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग ने यह फैसला लिया है. अब इसे इसी सप्ताह कैबिनेट में पेश किया जाएगा. मंजूरी मिलते ही केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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कोरोना उल्लंघन के तहत दर्ज केस होंगे वापस
मुंबई:

महाराष्ट्र गृह विभाग ने कोविड काल में लॉकडाउन (Lockdown) उल्लंघन से जुड़े मामलों में दर्ज किए गए सभी केस को वापस लेने का फैसला किया है. गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse Patil) ने बताया कि गृह विभाग ने यह फैसला लिया है अब इसे इसी सप्ताह कैबिनेट में पेश किया जाएगा और जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही फौरन केस वापस लेने शुरू कर दिए जाएंगे.

कोरोना वायरस (Coronavirus) की महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने देशभर में लॉकडाउन लागू कर दिया था. लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए साथ ही सरकार ने कड़ी बंदिशें लगाई गईं और इनका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमे दर्ज कर कानूनी शिकंजा भी कसा गया. अब लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. जिससे उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ कोरोना नियमों को तोड़ने के लिए केस दर्ज किए गए थे.

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महाराष्ट्र गृह विभाग के इस फैसले उन लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं. जिन्होंने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया था. नतीजतन उन पर कार्रवारी कर केस दर्ज किए गए. आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से लाख लोगों को राहत मिलेगी. अब बहुत से लोगों को कोर्ट और थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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