यूपी की AKTU यूनिवर्सिटी को कॉलेजों की संबद्धता मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में AKTU को राहत देने से इनकार कर दिया था. डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों को संबद्धता लेटर समय से जारी नहीं कर पाई थी.

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सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को कॉलेजों की संबद्धता मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने AKTU को बीटेक समेत अन्य कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त दे दी है. न्यायालय ने AKTU को संबद्धता जारी करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है. इस फैसले के बाद कॉलेजों की रुकी हुई काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों छात्रों और 750 से अधिक कॉलेजों को राहत मिलेगी. संबद्धता समय से नहीं पूरी होने के कारण 20 अगस्त तक पंजीकरण करने के बाद काउंसिलिंग रोक दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान AKTU की तरफ से AG आर वेंकटरमनी और AICTE की तरफ से हरीश पांडे तथा फॉर्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से अजय कुमार सिंह पेश हुए. मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि ये लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में AKTU को राहत देने से इनकार कर दिया था. डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों को संबद्धता लेटर समय से जारी नहीं कर पाई थी. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संबद्धता लेटर के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की थी.

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