बदतमीज यात्रियों से कैसे निपटें? Air India की फ्लाइट में क्रू मेंबर्स से मारपीट पर DGCA ने दिए निर्देश

फ्लाइट में यात्रियों के पेशाब करने से लेकर केबिन के अंदर स्मोकिंग और यात्रियों के बीच झगड़े के कई मामलों के बाद सिविल एविएशन रेगूलेटर DGCA ने कहा कि यह लगातार ऐसी घटनाएं देख रहा है. ये घटनाएं स्पष्ट रूप से बुनियादी उड़ान सुरक्षा नियमों से समझौता करती हैं.

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प्रतीकात्मक फोटो.

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  • दिल्ली पुलिस ने आरोपी को कस्टडी में लिया
  • एअर इंडिया की फ्लाइट में ही हुआ था पेशाब कांड
  • स्पाइसजेट की फ्लाइट में पैसेंजर ने की थी बदतमीजी
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नई दिल्ली:

एअर इंडिया (Air India Controversy) की लंदन जाने वाली एक फ्लाइट में क्रू मेंबर्स से मारपीट का मामला सामने आने के बाद सिविल एविएशन रेगूलेटर DGCA ने एयरलाइंस को ऐसे बदतमीज यात्रियों के साथ सख्ती से निपटने को कहा है. एयरलाइन के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली से लंदन जा रही AI-111 फ्लाइट में एक पैसेंजर क्रू मेंबर्स से लड़ने लगा. उनके साथ मारपीट की गई. इस दौरान 2 क्रू मेंबर्स को चोटें आई हैं. इस घटना के बाद एअर इंडिया की फ्लाइट को सोमवार सुबह एयरपोर्ट लौटना पड़ा.

फ्लाइट में यात्रियों के पेशाब करने से लेकर केबिन के अंदर स्मोकिंग और यात्रियों के बीच झगड़े के कई मामलों के बाद सिविल एविएशन रेगूलेटर DGCA ने कहा कि यह लगातार ऐसी घटनाएं देख रहा है. ये घटनाएं स्पष्ट रूप से बुनियादी उड़ान सुरक्षा नियमों से समझौता करती हैं.

DGCA ने क्या कहा?
नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने एक बयान में कहा, "हाल के दिनों में DGCA ने फ्लाइट में स्मोकिंग, शराब पीने की कुछ घटनाओं पर ध्यान दिया है. अनियंत्रित व्यवहार, यात्रियों के बीच विवाद और कभी-कभी अनुचित स्पर्श या यात्रियों द्वारा यौन उत्पीड़न... इन घटनाओं को रोकने में पायलट और केबिन क्रू मेंबर नाकाम रहे हैं. एयरलाइन इन मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई करें. ऐसी घटनाओं में विमान संचालन की सुरक्षा से समझौता करने की क्षमता होती है."

एअर इंडिया ने जारी किया बयान
एअर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा, "10 अप्रैल, 2023 को दिल्ली-लंदन हीथ्रो के लिए जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI-111 एक यात्री के गंभीर बेकाबू रवैये के चलते डिपार्चर के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई. मौखिक और लिखित चेतावनी के बावजूद यात्री ने हंगामा जारी रखा. इसमें केबिन क्रू के दो सदस्यों को शारीरिक चोट भी आईं. पायलट इन कमांड ने दिल्ली लौटने का फैसला किया और लैंडिंग के बाद यात्री को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया."

बयान में आगे कहा गया, ''पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है. एअर इंडिया में सवार सभी लोगों की सुरक्षा, संरक्षा और गरिमा हमारे लिए महत्वपूर्ण है. हम प्रभावित चालक दल के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं. हमें यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. उड़ान के समय में बदलाव कर आज दोपहर के लिए री-शेड्यूल किया गया है."

किसने की मारपीट?
एयरलाइन ने यात्री के खिलाफ दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर शिकायत की. पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया है. दिल्ली पुलिस के अनुसार उसका नाम जसकीरत सिंह (25 साल) निवासी कपूरथला पंजाब है. वह अपने परिवार के साथ लंदन जा रहा था. जसकीरत ने कथित तौर पर दो केबिन क्रू सदस्यों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पायलट ने वापस लौटने का फैसला किया. इस दौरान फ्लाइट पाकिस्तान में पेशावर के पास उड़ान भर रही थी. वहीं, जसकीरत के परिवार ने दावा किया है कि वह मानसिक रूप से बीमार है.

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DGCA ने पायलटों और केबिन क्रू को भेजे गए एक निर्देश में सिविल एविएशन के नियमों के खास पॉइंट्स का जिक्र किया है. इससे खास तौर पर अनियंत्रित यात्रियों और ऐसे किसी भी व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. DGCA ने आगे कहा, "...यात्रियों को जागरूक किया जाना चाहिए कि अगर उनका बर्ताव निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आता है, तो उन्होंने नियम तोड़ा है. ऐसे में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. इसमें उड़ान के दौरान शराब पीना, स्मोकिंग करना, पायलट और क्रू मेंबर की बातों को न मानना और धमकियां देना शामिल है.

नियामक ने सभी एयरलाइनों से कहा कि वे अपने पायलटों और केबिन क्रू को समय-समय पर ऐसे अनियंत्रित यात्रियों को संभालने के नियमों से परिचित कराए.

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एअर इंडिया की फ्लाइट में ही हुआ था पेशाब कांड
इससे पहले 26 नवंबर को एअर इंडिया की फ्लाइट में ही पेशाब कांड हुआ था. न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में यात्री शंकर मिश्रा ने बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब की. इस घटना पर एयरलाइन ने कोई एक्शन नहीं लिया. एयरलाइन ने दिल्ली पुलिस में FIR कराई. यह कार्रवाई तब हुई जब पीड़ित बुजुर्ग महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की. इस मामले में DGCA ने एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया. DGCA ने पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया. वहीं, आरोपी शंकर मिश्रा पर भी एयर ट्रैवल पर 4 महीने का बैन लगाया गया.

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