पहले 60 करोड़ जमा कराओ... शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को हाईकोर्ट ने क्यों दिया झटका

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ है, जिसके चलते वे अब जांच एजेंसी या कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते.

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  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को कोलंबो यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया है.
  • शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है.
  • लुकआउट सर्कुलर के कारण शिल्पा शेट्टी विदेश यात्रा के लिए जांच एजेंसी या कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी.
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मुंबई:

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें कोलंबो जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया हुआ है, जिसके चलते वे अब जांच एजेंसी या कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते.

शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री को 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक यूट्यूब के एक इवेंट के लिए कोलंबो जाना है. हालांकि, जब कोर्ट ने वकील से यात्रा के आमंत्रण (इनविटेशन) के बारे में पूछा, तो वकील ने बताया कि उनके पास अभी कोई निमंत्रण पत्र नहीं है और केवल फोन पर बात हुई है, क्योंकि यात्रा की अनुमति मिलने के बाद ही निमंत्रण मिलेगा. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पहले धोखाधड़ी के आरोप में फंसी 60 करोड़ रुपये की राशि जमा की जाए, उसके बाद ही उनकी विदेश यात्रा पर विचार किया जाएगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है क्या?

मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा (EOW) ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.दोनों के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था.यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत की थी. आरोप है कि राज और शिल्पा ने साल 2015 से 2023 के बीच उनको इस बिजनेस में इनवेस्‍ट करने के लिए प्रेरित किया था. 

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