दिल्ली सरकार की आठ ऑनलाइन सेवाओं के लिए अब मान्य होगा आधार कार्ड

आधार के जरिये सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदक को किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. आधार नंबर कहीं भी प्रदर्शित नहीं होगा और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा.

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नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग को भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआइई) ने उसकी आठ ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधार स्वीकार करने को लेकर अधिकृत किया है. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ‘फ्रीहोल्ड' में बदलाव, बकाये के ऑनलाइन भुगतान और रिफंड, गिरवी रखे जाने की मंजूरी, निर्माण की समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन जैसी ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधार मान्य होगा.

विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इन ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले लोगों से उनके आधार विवरण के लिए उनकी सहमति मांगी जाएगी.

दस्तावेज़ों के अनुसार, जिन उद्देश्यों के लिए आधार संख्या और संबंधित जानकारी को मांगा गया है, उसके बारे में आवेदकों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा.

आधार के जरिये सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदक को किसी भी सेवा या लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. आधार नंबर कहीं भी प्रदर्शित नहीं होगा और इसे सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा.
 

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