श्रीकांत त्यागी का अपराध से रहा है पुराना नाता, इसके खिलाफ धारा 307 समेत दर्ज हैं कुल नौ मामले

नोएडा (Noida) के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) के खिलाफ धारा 307 समते कई गंभीर धाराओं में कुल नौ मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ पहला मामला 2007 में दर्ज हुआ था. इसके बाद से वह अपराध (Crime) करता गया और केस दर्ज होते गये.

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नई दिल्ली:

नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) के कारनामें एक के बाद एक खुल रहे हैं. पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की आपराधिक कुंडली (Criminal record) निकालनी शुरू कर दी है. इसमें पता चला है कि उसके खिलाफ धारा 307 समते कई गंभीर धाराओं में कुल नौ मामले दर्ज हैं. त्यागी पर पहला केस 2007 में एक्सटॉर्शन का दर्ज हुआ था. उसके बाद दूसरा केस 2007 में ही गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हुआ था. तीसरा केस 2008 में मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ. 

चौथा केस साल 2009 में दंगा करने और शांति भंग का है. पांचवा केस 2009 में ही दंगा करने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुआ. छठवां केस 2015 में मारपीट और धमकी देने का दर्ज हुआ. सातवां केस 2020 में मारपीट और धमकी और हत्या की कोशिश का है. आठवां केस हालिया 2022 में महिला से बदसलूकी, धमकी देना, मारपीट और बलवा करने का दर्ज हुआ है. वहीं नौवां केस दर्ज हुआ 2022 में जालसाजी और धोखाधड़ी का दर्ज हुआ. त्यागी पर आरोप है कि वह अपनी कार में एमएलए का स्टीकर लगाकर घूमता था. 

ऐसी है श्रीकांत त्यागी की आपराधिक कुंडली
श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा में ही दो थानों में कुल नौ मुकदमें दर्ज हैं. ये केस किस साल दर्ज हुये और किन धाराओं के तहत दर्ज हैं यह देखते हैं.साल 2007 में श्रीकांत के खिलाफ पहला केस दर्ज किया गया था.   

नोएडा थाना फेस- 2 पर दर्ज मुकदमें
1. 99/2007 (IPC 387)
2. 386/2007 (3/4 Gunda Act)
3. 634/2009 (147, 336, 427, 504 IPC & 7 कि० ला० एक्ट)
4. 635/2009 (147, 148, 336, 341, 427 IPC, 7 कि० ला० एक्ट & 2/3 क्षति निवारण अधिनियम)
5. 449/2015 (147, 323, 506 IPC)
6. 309/2020 (323, 504, 506, 307 IPC)
7. 329/2022 (354, 323, 504, 506, 447 IPC)
8. 335/2022 (419, 420, 482 IPC


नोएडा थाना सेक्टर 39 पर दर्ज मुकदमा
9. 514/2008 (323, 325, 506, 427, 308)


विकास दुबे बन गया है श्रीकांत त्यागी 
श्रीकांत त्यागी के पैतृक गांव गाजियाबाद के सिहानी में परिवार वाले बेहद ही परेशान हैं. पुलिस लगातार गाजियाबाद के सिहानी गांव में दबिश दे रही है. वहीं श्रीकांत के ताऊ सुभाष त्यागी का कहना है कि इस मामले में श्रीकांत की ही गलती है. उसके ताऊ का कहना है कि उसी दिन सरेंडरकर देना चाहिए था. उसने गलत किया है महिला को धक्का नहीं देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि पुलिस बिल्कुल नहीं छोड़ेगी श्रीकांत विकास दुबे बन गया है.
 

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