34 साल का युवक बना पापा, बच्चे को लिया गोद, पढ़िए यह अनूठी कहानी

अहमदाबाद के सिंगल युवक का पिता बनने का सपना आखिरकार साकार हो गया. उसने रविवार को एक 3 साल के बच्चे को गोद लिया और उसने बताया कि वह पिछले तीन साल से बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में था. यहां जानें बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया और गोद लेने के जरूरी दस्तावेजों के बारे में डिटेल.

विज्ञापन
Read Time: 4 mins
एआई से ली गई प्रतीकात्मक तस्वीर.

अहमदाबाद में एक 34 वर्षीय युवक का पिता बनने का सपना रविवार को आखिरकार 3 साल के इंतजार के बाद साकार हो गया. 34 वर्षीय युवक पिछले 3 सालों से पिता बनने का इंतजार कर रहा था और अब आखिरकार उसका यह सपना पूरा हो गया. युवक ने शिशु गृह में रहने वाले 3 साल के अनाथ बच्चे को अपने बेटे के रूप में गोद लिया है. 

पिता बनने के बाद उत्साहित युवक ने एक अखबार को बताया कि, पिता और बेटे के रूप में हमने सबसे पहले साथ में कपड़ों की खरीदारी की और फिर आइसक्रीम खाई. युवक ने कहा, "मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, पिता बनने का एहसास होने में मुझे कुछ समय लग सकता है." 

युवक ने सिंगल रहते हुए पिता बनने के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें हमेशा से ही रिश्तों पर संदेह रहा है लेकिन उनकी हमेशा से ही पिता बनने की इच्छा थी. इतना ही नहीं 2022 में उन्होंने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में बच्चा गोद लेने के लिए अप्लाई किया था और इसके बाद उन्होंने तीन सालों तक प्रक्रिया के मानदंडों से गुजरने, गोद लेने के लिए उपयुक्त बच्चे को खोजने आदि के लिए तीन साल का लंबा इंतजार किया और पूरी प्रक्रिया से गुजरे. 

उन्होंने कहा, "आप मुझे निंदक कह सकते हैं लेकिन बड़े होते वक्त मैंने कई रिश्तों को टूटते हुए देखा है और इस वजह से बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ता है. कहीं न कहीं मुझे डर था कि इस तरह का रिश्ता मेरे लिए नहीं है. लेकिन शादी और पेरेंट बनना एक ही बात नहीं है". उन्होंने कहा, "जब मुझे विश्वास हो गया कि मैं एक जिम्मेदार पेरेंट बन सकता हूं तो मैंने अपने माता-पिता को बच्चा गोद लेने के अपने फैसले के बारे में बताया और इसके लिए आवेदन कर दिया."

बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया : 

  • आप पूरे भारत के किसी भी हिस्से में बच्चा गोद ले सकते हैं लेकिन दत्तक माता-पिता के बारे में उसी राज्य की एजेंसी इंक्वायरी करती है, जिस राज्य में आप रहते हैं. 
  • दत्तक माता-पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए (यदि आप सिंगल पेरेंट हैं). इसके अलावा ऐसे दंपत्ति भी बच्चा गोद ले सकते हैं जिनकी संयुक्त आयु 90 वर्ष की आयु से कम है. 
  • गोद लेने के लिए शादीशुदा जोड़े के लिए यह जरूरी है कि उनकी शादी को कम से कम दो साल पूरे हो चुके हों. मतलब उन्होंने स्थाई वैवाहिक संबंधों में दो साल पूरे किए हों. 
  • एक अकेली महिला लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है लेकिन एक अलेका पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता है. 
  • गोद लेने वाले माता-पिता किसी भी धर्म/जाति या फिर बाहर के रहने वाले गैर-भारतीय भी हो सकते हैं. वे सभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एक बच्चे को गोद लेने के पात्र हैं. 
  • दिव्यांग भी अपनी अक्षमता की प्रकृति और सीमा के आधार पर बच्चा गोद लेने के पात्र हैं. 
  • गे या लेसबियन भी बच्चा गोद ले सकते हैं लेकिन वो सिंगल के रूप में बच्चा गोद ले सकते हैं, एक परिवार के रूप में नहीं. 
  • जिन लोगों के पहले से ही तीन या फिर तीन से अधिक बच्चे हैं, वो बच्चा गोद लेने के पात्र नहीं हैं. हालांकि, विशेष स्थिति में वो बच्चा गोद ले सकते हैं. 

किस उम्र में कितने साल का बच्चा गोद ले सकते हैं : 

बच्चे की उम्रगोद लेने वाले दंपती की संयुक्त आयुगोद लेने वाले सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु
4 साल90 वर्ष45 वर्ष
4 से 8 साल तक100 वर्ष50 वर्ष
8 साल से 18 साल तक110 वर्ष55 वर्ष

गोद लेने के लिए जरूरी दस्तावेज : 

  • दत्तक पेरेंट्स के पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड / मतदाता कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस)
  • माता पिता के जन्म का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • पारिवारिक फोटोग्राफ
  • शादी का प्रमाण
  • अगर गोद लेने वाले सिंगल पेरेंट हैं तो कोई दुर्घटना हो जाने की स्थिति में बच्चे की देखभाल करने के लिए एक रिश्तेदार की सहमति
  • ऐसे दो व्यक्तियों के सिफारिश पत्र जो परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं. (करीबी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए)
Featured Video Of The Day
Bihar Elections 2025: बिहार कांग्रेस का डिप्टी CM विजय सिन्हा पर वार | Bihar Politics