टूजी घोटाला मामले में रोजाना सुनवाई नहीं, दिल्‍ली HC ने सीबीआई की अपील को ठुकराया

अपनी याचिका में सीबीआई ने अनुरोध किया था, चूंकि टूजी मामला सार्वजनिक महत्‍व का है, लिहाजा इस मामले में जल्‍द से जल्‍द फैसला लिया जाए.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
राजा ने हाल के 5G स्‍पैक्‍ट्रम बैंड की नीलामी की जांच की मांग की थी
नई दिल्‍ली:

टूजी घोटाला मामले में रोजाना सुनवाई की केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) की अपील को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है. गौरतलब है कि पांच साल पहले इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को बरी कर दिया गया था. अपनी याचिका में सीबीआई ने अनुरोध किया था, चूंकि टूजी मामला सार्वजनिक महत्‍व का है, लिहाजा इस मामले में जल्‍द से जल्‍द फैसला लिया जाए. इस माह की शुरुआत में ए राजा ने हाल की 5G स्‍पैक्‍ट्रम बैंड की नीलामी की जांच की मांग की थी.  सीबीआई ने अपने आवेदन में अदालत को बताया था कि निचली अदालत के फैसलों का अकसर लोगों द्वारा हवाला दिया जाता है.  

सीबीआई के डिप्‍टी सुपरिंटेंडेंट मनोज कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, "कुछ व्‍यक्तियों ने यूनियन ऑफ इंडिया (UOI)के खिलाफ दावों की शुरुआत की है/ या उनके दावा करने की संभावना है जिससे यूओआई को बेहद कमजोर स्थिति में ला दिया है. "इसमें कहा गया है कि टूजी स्‍पैक्‍ट्रम घोटाला मामले का बेहद सार्वजनिक महत्‍व है और इसमें सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मुद्दे शामिल हैं जिनके राष्‍ट्रीय और अंतरराष्‍ट्रीय प्रभाव हैं, ऐसे में अपील का शीघ्र निपटारा न्‍याय के हित में है. हालांकि सीबीआई का यह आग्रह कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सका. कोर्ट ने इस अपीलों को सुनवाई के लिए 22 और 23 सितंबर को सूचीबद्ध किया है.   

* भारत में नए COVID-19 केसों में 3.3 फीसदी बढ़ोतरी, 24 घंटे में 20,551 मामले
* मध्य प्रदेश: पंचायत चुनाव जीतने वाली महिलाओं को दिलाई गई शपथ, पहले पतियों ने ली थी शपथ
* क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है...? BJP का राहुल गांधी पर पलटवार

देश का 70 साल पुराना लोकतंत्र आज खतरे में है: राहुल गांधी

Featured Video Of The Day
New Parliament Bill: 30 दिन की जेल, बिगड़ेगा सत्ता का खेल? | Parliament News | Sawaal India Ka
Topics mentioned in this article