2008 बेंगलुरू सीरियल ब्लास्ट केस : आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को राहत नहीं, ट्रांसफर की अर्ज़ी SC में खारिज

2008 बंगलुरू सीरियल ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू से केरल ट्रांसफर करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

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सुु्प्रीम कोर्ट ने खारिज की मदनी की याचिका (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

2008 बंगलुरू सीरियल ब्लास्ट मामले (2008 Bengaluru Serial Blasts Case) में मुख्य आरोपी अब्दुल नजीर मदनी (Abdul Nazer Madani) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मदनी को बेंगलुरू से केरल ट्रांसफर करने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. दरअसल, मदनी की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि बेंगलुरु में निगरानी में रहने के बजाय उसे अपने गृह राज्य केरल ट्रांसफर किया जाना चाहिए. मदनी को उन्हीं शर्त पर केरल में भी रखा जा सकता है.  

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरू में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे केरल के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेता अब्दुल नजीर मदनी को एक ‘‘खतरनाक आदमी'' बताया था. कोर्ट ने मदनी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अप्रैल में यह टिप्पणी की थी. पीडीपी नेता ने केरल जाने देने और मामले में सुनवाई पूरी होने तक वहीं रहने की अनुमति मांगी थी. 

जुलाई 2008 में बेंगलुरु को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में मदनी एक आरोपी है. इस घटना में दो लोग मारे गये थे और 20 अन्य घायल हो गये थे.
 

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