1984 दंगा : जगदीश टाइटलर के खिलाफ 9 दिसंबर को सुनवाई, दो पूर्व पुलिस अधिकारी के दर्ज होंगे बयान

मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है. अदालत ने 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किये थे.

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नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में गवाह के रूप में दो पूर्व पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए नौ दिसंबर की तारीख तय की.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी मिलने के बाद सुनवाई टाल दी कि गवाह सोमवार को गवाही देने की स्थिति में नहीं हैं.

न्यायाधीश ने 23 नवंबर को गवाहों रवि शर्मा और धर्म चंद को समन जारी किया था.

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई नौ दिसंबर के लिए टालते हुए कहा, ‘‘सीबीआई के सरकारी वकील ने सूचित किया है कि अदालत में मौजूद गवाहों ने उनसे कहा है कि वे आज गवाही देने की स्थिति में नहीं हैं... क्योंकि आज अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों से पूछताछ नहीं की जा रही है. मामला स्थगित किया जाता है.''

सुनवाई के दौरान टाइटलर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए.

यह मामला 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है.

अदालत ने 13 सितंबर को टाइटलर के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किये थे.
 

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