NEET UG 2021 मामले में स्‍टेटस रिपोर्ट तलब करने संबंधी याचिका SC ने की खारिज

याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने से परीक्षा को लेकर भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा होगी. साथ ही यह छात्रों के हित में भी नही होगा.

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नई दिल्‍ली:

NEET UG 2021  परीक्षा में हुई धांधली पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज  कर दी है. जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने 12 सितंबर को हुई NEET UG की परीक्षा में धांधली के आरोप पर स्टेटस रिपोर्ट मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका खारिज करते हुए जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने से परीक्षा को लेकर भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा होगी. साथ ही यह छात्रों के हित में भी नही होगा.

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं कर रहे हैं. हमारी मांग है कि चारों FIR में जांच रिपोर्ट दी जाए, लेकिन इसके लिए कोर्ट ने मना कर दिया.  जस्टिस राव ने कहा कि इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.अगर वो कोई ऑब्जर्वेशन देते है तो उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसकी  वजह से भ्रम की स्थिति भी बन सकती है.

दरअसल,  NEET UG प्रवेश परीक्षा में धांधली को लेकर चार राज्यों में दर्ज प्राथमिकी में अब तक की जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट तलब किए जाने की गुहार लगाई गई थी. इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी.

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