वर्ष 2007 से 16 चीनी नागरिकों को दी गई भारत की नागरिकता, 10 आवेदन लंबित : गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री ने बताया कि केवल राष्‍ट्रीयता वार डेटा (Nationality-wise data) रखा जाता है,

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केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकता के संबंध में जानकारी दी
नई दिल्‍ली:

वर्ष 2007 से  अब तक 16 चीनी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गइ है जबकि नागरिकता के लिए 10 आवेदन लंबित है.  केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री नित्‍यानंद राय ने यह जानकारी राज्‍यसभा में एक लिखित प्रश्‍न के जवाब में दी.डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा के प्रश्‍न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री राय ने उच्‍च सदन को बताया कि ऑनलाइन नागरिकता मॉड्यूल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार,नागरिकता को लेकर चीनी नागरिकों के 10 आवेदन इस समय लंबित है. वर्ष 2007  से 16 चीनी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है.    

उन्‍होंने बताया कि केवल राष्‍ट्रीयता वार डेटा (Nationality-wise data) रखा जाता है, समुदाय आधारित डेटा (community-wise data) नहीं रखा जाता. इसका आशय यह है कि कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर किसी अन्‍य धर्म के लोगों को नागरिकता दी गई, इससे संबंधित डाटा नहीं रखा जाता.

इससे पहले सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया  था कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) तैयार करने के मसले पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है. केंद्रीय मंत्री नित्‍यानंद राय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में NRC के लिए समावेशन और बहिष्‍करण की पूरक सूची (supplementary list of inclusions and the list of exclusions) 31 अगस्‍त 2019 को प्रकाशित की गई है. एक लिखित प्रश्‍न के जवाब में उन्‍होंने बताया था कि राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नेशनल रजिस्‍टर ऑफ इंडियन सिटीजंस (NRC) तैयार करने के बाद में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.  NRC (जिसे NRIC भी कहा जाता है ) को अपडेट अब तक केवल असम में किया गया है.(एजेंसी से भी इनपुट)

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