Budget 2026 Impact on Healthcare Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते रविवार को एक बार फिर भारत का आम बजट पेश किया. इस बजट में सरकार का खास फोकस गरीब छात्रों, उद्योगों, ग्रामीण महिलाएं और मेडिकल पर रहा. साथ ही 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होने जा रहा है. हर साल की तरह इस साल भी बजट में कई चीजें सस्ती हुईं, तो कईयों के दाम घटे. वहीं, ज्यादातर चीजों के दाम जीएसटी काउंसिल के तहत तय हुए. वहीं, सबसे ज्यादा राहत मेडिकल सेक्टर में नजर आ रही है. क्योंकि सरकार ने कैंसर के इलाज की महंगी दवाइयों पर बड़ी राहत देने का काम किया है.
बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा
कैंसर का इलाज हुआ सस्ता
कैंसर की दवाइयां- इस बजट कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत पहुंची है, क्योंकि इनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाइयों पर बेसिक ड्यूटी को हटा दिया गया है. साथ ही उन दवाओं और स्पेशल फूड पर भी टैक्स नहीं लगेगा, जो 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए बाहर से मंगवाई जाती हैं. इलाज के लिए महंगी दवाइयों पर निर्भर लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी. शुगर के मरीजों को भी राहत मिली है, शुगर की कुछ दवाओं को भी सस्ता कर दिया गया है.
माइक्रोवेव ओवन होगा सस्ता
माइक्रोवेव ओवन - डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में कुछ बदलाव लाए गए हैं. माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम हुई है. इससे माइक्रोवेव मार्केट में बहुत जल्द सस्ता मिलने वाला है.
सोलर पैनल और ईवी बैटरी- इन चीजों को बनाने वाले कच्चे माल को टैक्स फ्री कर दिया गया है. लिथियम बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाया गया है. सोडियम एंटीमनेट पर से भी ड्यूटी हट गई है. यह सोलर ग्लास में इस्तेमाल होता है.
जूते-कपड़े- एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर, सी प्रोडक्ट से भी ड्यूटी हटी हैं. अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट लिमिट 1 से बढ़कर 3 फीसदी हुई.
अब विदेश घूमना होगा सस्ता
विदेश में घूमना- फॉरेन ट्रिप अब सस्ती होने जा रही है. पहले 10 लाख रुपये तक के खर्च पर 5 फीसदी और उससे ज्यादा पर 20 फीसदी टैक्स भरना पड़ता था, जो अब घटकर 2 फीसदी हो गया है.
पार्ट्स और कच्चे माल पर नहीं लगेगा टैक्स
एयरक्राफ्ट- इस बजट में सिविल एविशियन पर भी खास ध्यान दिया गया. एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल में आने वाले कल-पुर्जों से ड्यूटी हट गई है. वहीं, डिफेंस सेक्टर में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के कच्चे माल पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
विदेशी चीजें
अब अगर विदेशों से पर्सनल यूज की चीजें मंगवाना सस्ता हो गया है. अब विदेशों से आने वाली इन चीजों पर लगने वाला ट्रैक्स 20 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है.
क्या-क्या महंगा
शराब पर अब टीसीएस 1 फीसदी बढ़ाकर 2 फीसदी कर दिया गया है. अब आने वाले दिनों में शराब की कीमतों में उछाल आएगा.
फ्यूचर ट्रेडिंग के सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2 से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया गया गया है.
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