बिहार सरकार ने शुक्रवार को सेल्फ फंडेड मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि वे अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों जितनी ही फीस वसूलें. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए फीस स्ट्रक्चर लागू करने का भी फैसला लिया है.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. कैबिनेट के अलावा मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया, "राज्य के सभी सेल्फ फंडेड मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी 50 फीसदी सीटों पर सरकारी कॉलेजों के हिसाब से फीस लेंगे. यह फैसला मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे छात्रों को रोकने के लिहाज से लिया गया है."
उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने मेडिकल के कई कोर्सेज के लिए सभी सरकारी कॉलेजों हॉस्पिट्स में समान फीस लागू करने का भी फैसला लिया है."
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अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला प्रभावी होने के बाद राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्सेज में एडमिशन के वक्त 40,800 रुपये की फीस ली जाएगी. वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में एडमिशन के वक्त 49,200 रुपये फीस ली जाएगी.
राज्य में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं.
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