रंजीत सिंह मर्डर मामला : CBI कोर्ट ने आज नहीं किया सजा का ऐलान, डेरा प्रमुख सहित 5 ठहराए जा चुके हैं दोषी

विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) और चार अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में IPC की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया था. अदालत की ओर 12 अक्टूबर को सजा का एलान किया जाना था. 

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रंजीत सिंह हत्‍या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्‍य को दोषी ठहराया गया है
चंडीगढ़:

पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट  (Special CBI Court) द्वारा रंजीत सिंह हत्या मामले में आज यानी मंगलवार को सजा का ऐलान नहीं किया गया. सीबीआई कोर्ट ने मामले में 18 अक्टूबर के लिए यह सुरक्षित रखा है.गौरतलब है कि विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) और चार अन्य को डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में IPC की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया था. अदालत की ओर 12 अक्टूबर को सजा का ऐलान किया जाना था. 

सजा के ऐलान के मद्देनजर पंचकूला के पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने जिले में धारा 144 लागू की गई थी. जान व माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लगाई गई थी. गौरतलब है कि डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रणजीत सिंह के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे. इसके बाद 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार दी गई थी.

गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है. पंचकूला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त, 2017 को उसे दो साध्वियों (महिला शिष्यों) से बलात्कार करने का दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी. इसी सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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