शिवसेना Vs शिवसेना विवाद : सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

उद्धव ठाकरे गुट को सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ से शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद मामले में बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था. इससे अब साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी.

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नई दिल्ली:

उद्धव ठाकरे गुट को सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ से शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद मामले में बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था. इससे अब साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी.

  1. महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी - शिवसेना बनाम शिवसेना विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे.
  2. शिंदे गुट के 16 विधायकों का स्पीकर करेंगे फैसला - कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता के मामले को स्पीकर समय सीमा में निपटारा करें.
  3. फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का फैसला गलत था - शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ऐसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो संविधान या कानून ने उन्हें नहीं दी है.
  4. उद्धव ने इस्तीफ नहीं दिया होता तो हम राहत दे देते - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया था. उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया था. ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता है.
  5. उद्धव ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, अब बहाली नहीं - सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया. ऐसे में उनको बहाल नहीं कर सकते.
     
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