न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कर्नाटक सरकार ने जारी की कोविड-19 गाइडलाइन्स, 10 प्रमुख बातें

कोरोना वायरस (Coronavirus) एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है.

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कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 को लेकर जारी किए नए दिशानिर्देश
बेंगलुरु:

कोरोना वायरस (Coronavirus) एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने कोरोना संकट के बीच नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी की है. कर्नाटक सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत रात 1 बजे तक ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकते हैं.

  1. बेंगलुरु और मंगलुरु एयरपोर्ट पर कोविड के लक्षण वाले यात्रियों को क्वारंटाइन के लिए बॉरिंग अस्पताल, बेंगलुरु और वेनलॉक अस्पताल, मंगलुरु ले जाया जाएगा.
  2. हालांकि यात्री वैकल्पिक तौर पर  लक्षण वाले यात्री क्वारंटाइन के लिए निकटतम निजी अस्पतालों का भी चयन कर सकते हैं लेकिन इसका खर्च उन्हें स्वयं उठाना होगा.
  3. आरटी-पीसीआर टेस्ट सैंपल देने वाले यात्री एयरपोर्ट से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा. यदि उनमें लक्षण दिखते हैं, तो उन्हें तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य टीमों से संपर्क करना होगा और जरूरी कदम उठाने होंगे.
  4. सभी पॉजिटिव रिपोर्ट और 25 से कम सीटी मूल्य वाले सभी नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह बीएफ.7 संस्करण है, जो चीन में मामलों में वृद्धि का कारण बन रहा है.
  5. 12 वर्ष से कम आयु के लक्षण वाले बच्चे जो एयरपोर्ट पर आते हैं, उनके साथ अच्छे स्वास्थ्य वाले माता-पिता या अभिभावक निर्दिष्ट चिकित्सा केंद्रों में रहेंगे.
  6. केंद्र सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए तय किए गए  2 प्रतिशत रैंडम सैंपलिंग जारी रहेगी.
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  8. कर्नाटक सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत रात 1 बजे तक ही न्यू ईयर को सेलिब्रेट (New Year Celebration Guidelines) कर सकते हैं.
  9. लोगों को सिनेमाघरों में एन-95 मास्क पहनना जरूरी होगा  सभी सार्वजनिक स्थलों पर 'नो मास्क, नो एंट्री' के नियम लागू किए जाएंगे.
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  11. बार, रेस्तरां और पब में ग्राहकों और कर्मचारियों को वैक्सिन की दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा.
  12. रेस्तरां और इस तरह की अन्य जगहों पर उसकी क्षमता से अधिक लोग नहीं रह सकते हैं.
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