दिल्ली में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने के ये 18 नियम जरा ध्यान से पढ़ लें

SC ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी है जो पारंपरिक पटाखों से कम प्रदूषण फैलाते हैं. ये पटाखे कम धुआं, कम हानिकारक रसायन और धातु छोड़ते हैं.

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  • दिल्ली में इस दिवाली ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और उपयोग सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद संभव होगा
  • हरित पटाखों की बिक्री केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलाधीश चिन्हित स्थानों पर, पुलिस की निगरानी में होगी
  • पटाखों का उपयोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक सीमित रहेगा
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दिल्ली वालों के लिए इस दिवाली सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है अब राजधानी में ग्रीन पटाखों की चमक देखने को मिलेगी. कई सालों से जारी पूर्ण प्रतिबंध के बाद अदालत ने पहली बार सीमित तौर पर इन्हें जलाने की अनुमति दी है. यानी इस बार आसमान में रंगों की रोशनी तो होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जो कुछ इस तरह हैं-

दिल्ली 

  • नीरी की वेबसाइट पर अपलोड सूची के अनुसार 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, दिवाली के दिन तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी.
  • -हरित पटाखों की बिक्री केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर ही की जाएगी, जिन्हें जिलाधीशों द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा तथा व्यापक प्रचार किया जाएगा.
  • पुलिस प्राधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से, बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे।- एनसीआर राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नामित अधिकारी गश्ती दलों का हिस्सा होंगे.
  • गठित गश्ती दल, नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों तथा दिए गए पंजीकरणों तथा व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जानकारी रखेंगे.
  • गश्ती दल निर्धारित स्थलों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अनुमत उत्पाद ही बेचे जाएं और उन पर भी क्यूआर कोड जारी किए गए हों.
  • वे विश्लेषण के उद्देश्य से बिना किसी निर्धारित क्रम के नमूने भी लेंगे, जिन्हें पीईएसओ को प्रेषित किया जाएगा।
  • उल्लंघन पाए जाने पर निर्माताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
  • जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से पहले और दिवाली के दिन, दोनों दिन सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही सीमित रहे.
  • बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी तथा उन व्यापारियों द्वारा निर्मित हरित पटाखों की बिक्री की जाएगी जो नीरी में पंजीकृत हैं तथा जिन्होंने पीईएसओ (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) से लाइसेंस प्राप्त किया है.
  • यदि कोई पटाखा पाया जाता है, जो पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं है, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा.
  • उक्त क्षेत्र के बाहर से एनसीआर क्षेत्र में कोई भी पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी.
  • बेरियम युक्त पटाखों और उन पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी जो नीरी द्वारा हरित पटाखों के रूप में अनुमोदित नहीं हैं और यदि वे बिक्री के लिए या किसी व्यक्ति/व्यापारी के कब्जे में पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा.
  • श्रृंखलाबद्ध पटाखों (लड़यों) का निर्माण या बिक्री नहीं की जाएगी.
  • ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से पटाखों की बिक्री या खरीद नहीं की जाएगी तथा ऐसे उत्पादों की आपूर्ति रोक दी जाएगी तथा उत्पाद को जब्त कर लिया जाएगा.
  • प्रतिबंध लागू होने के बाद समाप्त या रद्द किए गए व्यापारियों के लाइसेंस को वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा.
  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिलों में उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की निगरानी करेगा और प्रत्येक दिन के एक्यूआई को निर्दिष्ट करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
  • ऐसी निगरानी के साथ-साथ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय विश्लेषण के लिए अधिक घनत्व वाले स्थलों से रेत और पानी के नमूने भी लेंगे.
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल परीक्षण के आधार पर है और यह केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए ही होगी.
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