क्या बंद होगा दिल्ली के मंडी हाउस का हिमाचल भवन, हाई कोर्ट ने दिए कुर्क के आदेश; जानें पूरा मामला

इसी के साथ अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके, जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी.

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दिल्ली में मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन
नई दिल्ली:

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपू्र्ण मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के मंडी भवन स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के ये आदेश बिजली कंपनी की रकम ना लौटाने से जुड़े केस में दिए गए हैं. अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके, जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी.

क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था. इस प्रोजेक्ट में पहले भी आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपये की अपफ्रंट मनी 7 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार में कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना की. जिसके बाद ब्याज समेत यह राशि अब 150 करोड़ पहुंच गई है.

कोर्ट ने जांच के भी आदेश दिए

हाई कोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए. कोर्ट ने एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने के आदेश भी दिए कि किस विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपए की 7 फीसदी ब्याज सहित अवार्ड राशि कोर्ट में जमा नहीं की गई है.

कोर्ट के आदेश पर क्या बोले सीएम सुक्खू

सरकार ने आर्बिट्रेटर के फैसले पर सवाल उठाए है. हाई कोर्ट के फ़ैसले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी तक मैंने कोर्ट का आदेश पढ़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि साल 2006 में हिमाचल में पॉवर पालिसी बनी थी. आर्बिट्रेटर के फैसले भी चिंता जनक हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले का सरकार अध्ययन कर रही है. मैं अधिकारियों से इस पर चर्चा करूंगा फिर उसके बाद क्या करना है फैसला करेंगे.

दोषियों के खिलाफ होगा एक्शन

हाई कोर्ट ने कहा कि दोषियों का पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्याज को दोषी अधिकारी अधिकारियों-कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूलने का आदेश दिया जाएगा. कोर्ट ने 15 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और जांच की रिपोर्ट को अगली तारीख को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत के आदेश भी दिए. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.

जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन कुर्क करने के आदेश के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई है. हिमाचल के सम्मान का प्रतीक कहे जाने वाला हिमाचल भवन आज कुर्क करने का आदेश हो गया है. इससे बड़ी शर्म की स्थिति प्रदेश के लिए और क्या हो सकती है. प्रदेश की इज्जत मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने तारतार कर दी है हिमाचल आज नीलामी के दहलीज पर खड़ा है.

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कोर्ट के आदेश पर सरकार ने क्या कहा

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हिमाचल भवन दिल्ली को कुर्क करने के आदेश पर हिमाचल सरकार ने प्रतिक्रिया दी है. हिमाचल सरकार ने कहा कि आर्बिट्रेटर के फैसले के खिलाफ खुद हाई कोर्ट गई थी. मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कहा कि  सरकार खुद ही कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है. जबकि इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है. कोर्ट ने 15 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और जांच की रिपोर्ट को अगली तारीख को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत के आदेश भी दिए.

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