Night curfew in Delhi: दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक ‘नाइट कर्फ्यू' रहेगा. इसी के साथ सरकार ने आज से ही 24 घंटे कोरोना वैक्सीन लगाने का भी ऐलान किया है. ऐसे में लोगों में किसी प्रकार का संदेह न पैदा हो लिहाजा सरकार ने साथ-साथ यह जानकारी भी जारी कर दी है कि इस कर्फ्यू में भी किन लोगों को रात में आने-जाने की पाबंदी से दूर रखा जाएगा. बताते चलें कि दिल्ली के सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रही है, खुद सीएम केजरीवाल तक दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कह चुके हैं.
Read Also: दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर-सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी.
दिल्ली में लागू नाईट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी. जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा. इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी.वहीं मीडिया पर्सन को आने-जाने की आजादी होगी लेकिन उन्हें इसके लिए ई-पास लेना होगा. लागू नियम के अनुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. वहीं आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी.
Read Also: कोरोना के कहर के चलते AMU ने कोविड-19 गाइडलाइन्स की जारी, अब मानने होंगे ये नियम
इसके अलावा वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी. साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है. बात की जाए जरूरी सेवाओं की तो आपको बता दें कि जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है की यह आदेश लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर.
इनके लिए जरूरी होगी ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी:
- राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, ATM
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग,
- खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
- पैट्रोल पंप, LPG, CNG और इसके रिटेल आउटलेट
- पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
- कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग
कैसे मिलेगा ई-पास
ई-पास के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है. आप यहां क्लिक करके सीधे ई-पास सेक्शन में पहुंच सकते हैं. भी इसके अलावा जिला प्रशासन भी ई-पास जारी करेगा. दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराना होगा. जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.