MCD ने नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क कीं

संपत्ति कर (Property Tax) नहीं अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियों (Commercial Properties) को कुर्क किया है.

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डीएमसी अधिनियम की धारा 158 के तहत कार्रवाई की गई है.
नई दिल्ली:

संपत्ति कर (Property Tax) नहीं अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के नरेला जोन में 18 गोदाम और चार वाणिज्यिक संपत्तियों (Commercial Properties) को कुर्क किया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि एमसीडी अदा नहीं किया गया संपत्ति कर वसूलने के लिए ‘‘पूरी तरह से प्रतिबद्ध'' है और डीएमसी अधिनियम की धारा 158के तहत कार्रवाई की गई है. एमसीडी ने एक बयान में कहा,‘‘ दिल्ली नगर निगम ने नरेला जोन में संपत्ति कर नहीं अदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और संपत्ति कर विभाग ने जींदपुर इलाके में 18 गोदाम तथा बेगमपुर इलाके में चार वाणिज्यिक संपत्तियां कुर्क की हैं.''

बयान में कहा गया कि नरेला जोन का संपत्ति कर विभाग लंबे समय से इन मामलों को देख रहा था और उसने डीएमसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ‘कई नोटिस'भी भेजे थे ‘‘लेकिन संपत्ति मालिकों ने इन नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया.''


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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