इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की आय के लगभग पच्चीस प्रतिशत तक पत्नी को भरण-पोषण राशि देने को उचित माना है फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के पक्ष में भरण-पोषण राशि बढ़ाने के आदेश को सही ठहराया है कोर्ट ने कहा कि पति का पत्नी का भरण-पोषण करना कानूनी और नैतिक कर्तव्य है