दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता का यौन उत्पीड़न करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई की प्रवक्ता को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया मंचों पर वीडियो पोस्ट किए जाने का मामला सामने आने के बाद महिला के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ यहां मामला दर्ज किया गया है.

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नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की दिल्ली इकाई की प्रवक्ता को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया (Social Media) मंचों पर वीडियो पोस्ट किए जाने का मामला सामने आने के बाद महिला के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ यहां मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने यह जानकारी दी.भाजपा की दिल्ली इकाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करके शील का अपमान करने के इरादे से उसकी प्रवक्ता के खिलाफ गलत सूचना के साथ वीडियो पोस्ट किए गए.

शिकायत में कहा गया है, ‘‘इसका उद्देश्य प्रवक्ता का नाम वीडियो के लिंक में डालकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करना था.''

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नयी दिल्ली जिले के साइबर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (एक महिला के शील का अपमान) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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