दिल्ली दंगा: अदालत ने संबंधित गवाहों को तलब नहीं करने को लेकर अभियोजन को ‘अंतिम चेतावनी’ दी

अदालत खजूरी खास थाने में नूर मोहम्मद और नबी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह मनोज कुमार से पूछताछ कर रही थी.

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प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में संबंधित गवाहों को तलब नहीं करने को लेकर सोमवार को अभियोजन पक्ष को ‘‘सचेत'' होने की ‘‘अंतिम चेतावनी'' दी. अदालत खजूरी खास थाने में नूर मोहम्मद और नबी मोहम्मद के खिलाफ दर्ज मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह मनोज कुमार से पूछताछ कर रही थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्स्य प्रमाचल ने कहा, ‘‘पिछले निर्देशों की पुनरावृत्ति के बावजूद, यह फिर से याद दिलाया जाता है कि किसी भी गवाह के लिए समन प्राप्त करने से पहले, जांच अधिकारी और अभियोजक को मामले में ऐसे गवाह की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य सौंपा गया है. जाहिर तौर पर ऐसा नहीं किया गया. इसलिए, उन्हें भविष्य में इसका ध्यान रखना चाहिए.''

सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपपत्र में मनोज कुमार की शिकायत का कोई उल्लेख नहीं है.


 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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