ट्रैफिक चालान के हज़ारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए दिल्ली में 12 नवंबर से लगेगी लोक अदालत

भारत पराशर ने बताया कि प्राधिकरण प्राधिकरणों की ओर से जरूरतमंद लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मुफ्त विधिक सेवा, कानूनी सलाह और मदद के लिए किए जा रहे हैं. 

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर से प्रचार अभियान के लिए कई तौर तरीके अपनाए जाने की शुरुआत की है.
नई दिल्ली:

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DALSA दिल्ली में ट्रैफिक चालान के हजारों लंबित मुकदमे निपटाने के लिए इस रविवार 12 नवंबर को सभी जिला अदालतों में लोक अदालत लगाया जाएगा. DALSA के सदस्य सचिव भारत पराशर ने बताया कि हमारा अभियान स्पष्ट है कि गरीब और मजबूर लोग इंसाफ पाने की लड़ाई में अकेले नहीं हैं. विधिक सेवा प्राधिकरण कई रूपों में कदम कदम पर उनके साथ खड़ा है. 

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर ये संदेश देने के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपने कई नए अभियान भी शुरू किए हैं. DALSA के सदस्य सचिव भारत पराशर ने बताया कि प्राधिकरण प्राधिकरणों की ओर से जरूरतमंद लोगों की इंसाफ की लड़ाई में मुफ्त विधिक सेवा, कानूनी सलाह और मदद के लिए किए जा रहे हैं. 

अन्य कई तरह के काम की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर से प्रचार अभियान के लिए कई तौर तरीके अपनाए जाने की शुरुआत की है.

राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के जज और डालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जस्टिस तलवंत सिंह, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा, जस्टिस सुधीर कुमार जैन, जस्टिस तुषार राव गडेला, जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा भी मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें -
-- गुजरात: बीजेपी विधायक के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की याचिका खारिज
-- कोविड के कारण पिता को खोने वाले बच्चों की फीस माफी की गुहार, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

Featured Video Of The Day
Delhi Assembly Election 2025: कौन जीत रहा Jangpura की जंग, क्या ये Sisodia की सबसे मुश्किल लड़ाई?
Topics mentioned in this article